भारत मे राष्ट्रपति चुनाव

अबतक भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं जिनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है. ऐसे में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
आइये समझते हैं भारत मे राष्ट्रपति और उनके चुनाव से संबंधित नियमों तथा तथ्यों के बारे में.
राष्ट्रपति भवन
फ़ोटो स्त्रोत- गूगल

 
भारत एक Republic State है और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक होने का दर्जा प्राप्त है.

18 जुलाई को नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए जिसमे मुख्य उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू और यशवंत सिंहा हैं. 21 जुलाई को मतगणना होगा तथा 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे. 
द्रोपदी मुर्मू NDA की तरफ से तो यशवंत सिन्हा AITC की तरफ से उम्मीदवार हैं.

द्रौपदी मुर्मू
फ़ोटो स्त्रोत- विकिपीडिया

यशवंत सिन्हा
फ़ोटो स्त्रोत- The Hindu

संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार
- व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए.
- वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो.
- लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो.
- वह किसी लाभ के पद पर नही होना चाहिए. (उम्मीदवार Central Gov., State Gov. या किसी पब्लिक अथॉरिटी में लाभ के पद पर नही होना चाहिए. राज्यपाल का पद लाभ के पद के अंतर्गत नही आता है.)

भारतीय संविधान और राष्ट्रपति चुनाव
भारतीय संविधान में Article 54 से लेकर Article 58 तक राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बताये गए हैं.
Article 54- राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा
Article 55- राष्ट्रपति के चुनाव की विधि
Article 56- राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल
Article 57- पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता
Article 58- राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता

Note- भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो प्रावधान हैं उसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर संसद को लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ नए नियम या कानून लाने की आवश्यकता है तो संसद को अधिकार है.

राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम-1952 
के अनुसार वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करीब 100 लोग उसे समर्थन दे रहे हों.

अप्रत्यक्ष चुनाव और निर्वाचन मंडल
- भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, मतलब आमलोग चुनाव में भाग नही लेते हैं.
- आमलोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, इन्हें ही निर्वाचन मंडल या Electoral College कहा जाता है.

निर्वाचन मंडल या Electoral College में शामिल लोग
1992- 70वां संविधान संशोधन के बाद
-राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
-दिल्ली और पुद्दुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
-दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य

Note. राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नही लेते हैं.

- वर्तमान में निर्वाचन मंडल में कुल 4809 सदस्य शामिल हैं जिसमे लोकसभा के 543, राज्यसभा के 233 तथा विधानसभा से 4033 हैं.

चुनाव की विधि
-राष्ट्रपति चुनाव में दो तरह के लोग हिस्सा लेते हैं- MP और MLAs
-लोकसभा और राज्यसभा के वोटर के वोट की वैल्यू समान होती है.
-विधानसभा के सदस्यों के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है जो वहां की जनसंख्या पर निर्भर करती है.

वोटर के वोट के वैल्यू की गणना एक सूत्र द्वारा किया जाता है.


Value Of The Vote Of An MLA= Total (Population Of State* / Total No. Of Elected Member In The State Legislative Assembly) × 1/1000

*Total Population Of State- 1971 की जनगणना.

-बड़े राज्य में MLA के मतों का मूल्य ज्यादा तथा छोटे राज्य में MLA के मतों का मूल्य कम होता है.
Ex. उत्तर प्रदेश के MLA के मतों का मूल्य 208 तथा सिक्किम के MLA के मतों का मूल्य 7 है.



Value Of The Vote Of MP= (Total value of votes of all MLAs of all state / Total No. of elected member of parliament)


Single Transferable Voting System
भारत मे राष्ट्रपति चुनाव एक विशेष तरीके से होता है जिसे STVS कहते हैं, यह व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है. इसमे वोटर उम्मीदवार को प्राथमिकता के आधार पर चुनता है. वोटर एक ही वोट देता है लेकिन वह प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवार को चुनता है. वोटर वोटिंग के समय बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उम्मीदवारों में से उसकी पहली, दूसरी,... पसंद कौन है. वोट देते समय पहले पसंद के उम्मीदवार को चुनना अनिवार्य है तथा दूसरे, तीसरे,... उम्मीदवार को पसंद करने व्यकल्पिक है. अगर पहली पसंद के वोट से विजेता का फैसला नही हो पाता है तो उम्मीदवार के खाते मे दूसरे पसन्द को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है.

राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु
-भारत मे राष्ट्रपति Head Of The State होते हैं.
-भारत का पहला नागरिक वर्तमान के राष्ट्रपति होते हैं.
-भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में सबसे प्रतिष्ठित पद राष्ट्रपति का होता है.
-राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं.
-लोकसभा तथा राज्यसभा से पारित कोई भी बिल तबतक कानून नही बनता जबतक राष्ट्रपति की अनुमति नही हो.
-जब संसद सत्र में नही होती तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश के जरिये तत्काल प्रभाव से किसी कानून पर दस्तखत करने की शक्ति होती है.
-2017 के बाद राष्ट्रपति को प्रतिमाह 5 लाख रुपये वेतन मिलता है.
-भारत मे राष्ट्रपति के पास दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है.
-भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति Dr. Rajendra Prasad थें जो 1950 में चुने गए.
-राष्ट्रपति चुनाव में दल-बदल विरोधी कानून लागू नही होता है.
-राष्ट्रपति चुनाव की वर्तमान व्यवस्था 1974 से चल रही है जो 2026 तक लागू रहेगी.
-राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल Whip जारी नही कर सकता मतलब प्रत्येक वोटर अपनी इक्षा से जिसे चाहे वोट दे सकता है या वोट नही भी दे सकता है.
-संविधान के Article62 के अनुसार एक राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाने से पहले अगले राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए.



2022 राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुछ मुख्य बिन्दु
-2022 में राष्ट्रपति चुनाव के मुख्य उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा हैं.
-जीत हासिल करने वाला उम्मीदवार भारत का 15वां राष्ट्रपति होगा.
-2022 राष्ट्रपति चुनाव में देश भर के विधायकों के वोटों का कुल मूल्य 5,43,231 है तथा सभी सांसदों के वोटों का कुल मूल्य 5,43,200 है इस तरह मतों का कुल मूल्य 10,86,431 है.
-2022 राष्ट्रपति चुनाव में NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल की है.
-द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति होंगी.







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